भारतीय दण्ड संहिता धारा 66 (IPC Section 66 in Hindi) – जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार, वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था।
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