IPC Sec 23 in Hindi

IPC Section 23 (भारतीय दण्ड संहिता धारा 23) – सदोष अभिलाभ / हानि

विस्तार – सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।
सदोष हानि – सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो।
सदोष अभिलाभ प्राप्त करना – जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।
सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।