IPC Sec 57 in Hindi | धारा 57 क्या है?

भारतीय दण्ड संहिता धारा 57 (IPC Section 57 in Hindi) – दण्डावधियों की भिन्नें

विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार, दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

 

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