भारतीय दण्ड संहिता धारा 57 (IPC Section 57 in Hindi) – दण्डावधियों की भिन्नें
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार, दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।
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