Tuesday, March 19, 2024
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Aadhar Verdict: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Aadhar Verdict : आधार योजना की संवैधानिक वैधता को कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब आप अपने बॉयोमीट्रिक डेटा को साझा करने के लिए सहमत होते हैं तो आधार अधिनियम, गोपनीयता के आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। निजी संस्थाओं को केवाईसी प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने से रोक दिया गया है, लेकिन आपको अभी भी पैन कार्ड और आईटीआर फाइलिंग सहित कई अन्य उद्देश्यों के लिए आधार की आवश्यकता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन धारा 33 (2), 47 और 57 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से 4-1 के फैसले में वैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश संविधान खंडपीठ ने कहा कि आधार का मतलब अद्वितीय है और सर्वोत्तम होने से अद्वितीय होना बेहतर है।

आधार अधिनियम पर फैसले की मुख्य बिंदु 
  • मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित करने के लिए आधार अनिवार्य है।
  • अधिकांश वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट जैसे भुगतान बैंक और ई-वॉलेट कंपनियां अब तक ग्राहकों को आधार कार्ड का उपयोग करके अपने केवाईसी प्राप्त करने के लिए आग्रह कर रही हैं और खाताधारकों को चेतावनी दी थी कि उनकी सेवाओं को विफलता के मामले में अवरुद्ध कर दिया जाएगा। अब वे आधार डेटा नहीं ले सकते हैं।
  • नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आपका टेलीकॉम सेवा प्रदाता आपके द्वारा आधार विवरण नहीं ले सकता है। नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए सिर्फ अन्य केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रदान करें।
  • CBSE, NEET, UGC के छात्रों को भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि स्कूल प्रवेश के लिए आधार कार्ड नहीं ले सकता हैं।
  • आधार कार्ड कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है।
  • अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो किसी भी बच्चे को किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 57 को “असंवैधानिक” माना है। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी या निजी इकाई आपके द्वारा आधार पहचान नहीं ले सकती है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जल्द से जल्द डेटा संरक्षण के लिए एक मजबूत कानून लाने के लिए कहा।

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