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Tuesday, April 23, 2024
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IPC Sec 9 in Hindi
IPC Sec 9 in Hindi
भारतीय दण्ड संहिता धारा 9 (IPC Section 9) –
वचन
विस्तार
– जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।
यह भी जानें:
●
भारतीय दण्ड संहिता धारा 14
●
भारतीय दण्ड संहिता धारा 18
●
भारतीय दण्ड संहिता धारा 21
●
भारतीय दण्ड संहिता धारा 23
●
भारतीय दण्ड संहिता धारा 24