IPC Sec 9 in Hindi

भारतीय दण्ड संहिता धारा 9 (IPC Section 9) – वचन

विस्तार – जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।

 

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