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Thursday, April 18, 2024
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IPC Sec 46 in Hindi | धारा 46 क्या है?
IPC Sec 46 in Hindi | धारा 46 क्या है?
भारतीय दण्ड संहिता धारा 46 (IPC Section 46 in Hindi) –
मृत्यु
विस्तार
– भारतीय दंड संहिता की धारा 46 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ केे तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मॄत्यु शब्द मानव की मॄत्यु का द्योतक है।
यह भी जानें:
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भारतीय दण्ड संहिता धारा 14
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भारतीय दण्ड संहिता धारा 18
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भारतीय दण्ड संहिता धारा 23
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भारतीय दण्ड संहिता धारा 24