IPC Sec 46 in Hindi | धारा 46 क्या है?

भारतीय दण्ड संहिता धारा 46 (IPC Section 46 in Hindi) – मृत्यु 

विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 46 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ केे तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मॄत्यु शब्द मानव की मॄत्यु का द्योतक है।

 

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