भारतीय दण्ड संहिता धारा 43 (IPC Section 43 in Hindi) – अवैध
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 43 के अनुसार, अवैध शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।
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