भारतीय दण्ड संहिता धारा 29 (IPC Section 29) – दस्तावेज।
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अनुसार, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसे किसी सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिह्न के साधन द्वारा, या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके ।
स्पष्टीकरण – यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस सामग्री पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं।
यह भी जानें: