भारतीय दण्ड संहिता धारा 269 (IPC Section 269 in Hindi) – उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के अनुसार, जो कोई विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
अपराध – लापरवाही से किसी भी जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना होना। (संज्ञेय)
सजा – 6 महीने या जुर्माना या दोनों
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