IPC Section 2 (भारतीय दण्ड संहिता धारा 2) – भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दण्ड
विस्तार – हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।
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